यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा, 15 दिन में बताएं सिम से आधार कैसे डी-लिंक होगा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों को सर्कुलर भेजकर 15 दिन में सिम कार्ड से आधार डी-लिंक करने की योजना मांगी है.

(फोटो साभार: फेसबुक)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों को सर्कुलर भेजकर 15 दिन में सिम कार्ड से आधार डी-लिंक करने की योजना मांगी है.

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नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने टेलीकॉम कंपनियों से लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल बंद करने को कहा है. सिम कार्ड से आधार डी-लिंक के लिए प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों से 15 दिन के भीतर योजना देने के लिए कहा है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया है. इस संबंध में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीपीएस) को सर्कुलर भेज दिया गया है.

सर्कुलर में प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा है कि मोबाइल सिम कार्ड के सत्यापन के लिए होने वाले सत्यापन के लिए आधार के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए.

जिन कंपनियों से जवाब मांगा गया है उनमें रिलायंस जियो, वोडाफोन आईडिया और एयरटेल के साथ कुछ अन्य कंपनियां भी शामिल हैं.

बीते एक अक्टूबर को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि बीते 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार के संबंध में दिए गए फैसले पर सभी टेलीकॉम कंपनियां जल्द से जल्द फैसला लें. इन कंपनियों को 15 अक्टूबर तक जवाब दाख़िल करने के लिए कहा गया है.

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने नया सिम कार्ड लेने और उसके ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी.

आधार पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ में शामिल मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, और जस्टिस एएम खानविलकर की ओर से लिखे गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि मोबाइल और बैंक अकाउंट से आधार से लिंक करना असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाता है.