भिवानी के किसान ने साढ़े नौ लाख का क़र्ज़ लिया था. चेक बाउंस होने के बाद दो साल की सज़ा मिली थी. उपायुक्त ने कहा कि ज़िला प्रशासन मृतक किसान का क़र्ज़ माफ़ करने के लिए राज्य सरकार को सिफ़ारिश भेजेगा.
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में चेक बाउंस होने के मामले में क़र्ज़ में डूबे एक किसान को क़रीब 15 दिन पहले जेल भेज दिया गया था. उनकी बीते एक अक्टूबर को मौत हो गई. ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.
पुलिस ने बताया कि 64 वर्षीय रणबीर सिंह ने सोमवार को सीने में बेचैनी की शिकायत की थी. इसके बाद वह गिर पड़े. उन्हें यहां एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.
परिवार ने रणबीर सिंह की मौत पर सवाल उठाए थे. बीते मंगलवार को परिवार के लोगों के साथ दूसरे किसान जिला प्रशासन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे.
परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए शव लेने या मजिस्ट्रेटी जांच में शामिल होने से इनकार किया था. ज़िला प्रशासन ने क़र्ज़ माफ़ी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने समेत कुछ मांगों को मान लिया तो उनके रिश्तेदार पोस्टमॉर्टम कराने और अंतिम संस्कार करने के लिए राज़ी हुए.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली से 112 किमी. दूर हरियाणा के भिवानी की स्थानीय अदालत ने रणबीर सिंह को दो साल की सज़ा सुनाई थी. रणबीर सिंह 9.65 लाख रुपये का लोन नहीं चुका सके थे. उन्होंने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया था.
रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर सिंह ने दो बार लोन लिया था. पहली बार लोन 23 साल पहले और दूसरी बार 2006 में लिया था. क़र्ज़ न चुका पाने की वजह से हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज करा दिया क्योंकि रणबीर सिंह ने जो ब्लैंक चेक दिया था वह खाते में अपर्याप्त धन की वजह बाउंस हो गया था.
साल 2016 में रणबीर सिंह को इसका दोषी माना गया था, इसके ख़िलाफ़ रणबीर सिंह ने उच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां बीते 21 सितंबर को उन्हें मामले का दोषी क़रार दिया गया था.
एनडीटीवी से बातचीत में रणबीर सिंह के भाई ने कहा, ‘लोन का ब्याज लगातार बढ़ रहा था. उनकी ज़मीन ज़ब्त कर ली गई थी. साथ ही उनसे ब्लैंक चेक भी ले लिया गया था. यह क़ानून और बैंकिंग नीतियों के ख़िलाफ़ है. अधिकारी किसानों से ब्लैंक चेक ले लेते हैं और कोई भी रकम भर लेते हैं.’
पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने कहा, ‘मृतक के रिश्तेदार अपराध दंड संहिता प्रक्रिया के तहत जांच के लिए सहमत हो गए हैं. बुधवार को शव का पोस्टमॉर्टम किया गया.’
उपायुक्त अंशाज सिंह ने बताया कि चेक बाउंस होने के मामले में दोषी साबित होने के बाद 21 सितंबर को रणबीर सिंह को जेल भेजा गया था. उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कहती है कि उनकी मौत संभवत: दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है.
उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन मृतक किसान का क़र्ज़ माफ करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेजेगा.