दूरसंचार विभाग की ओर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को सर्कुलर जारी कर पांच नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा सिम कार्ड आवेदन फॉर्म से आधार नंबर के कॉलम को भी हटाने को कहा गया है.
केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ग्राहकों के आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया को बंद करने का निर्देश दिया है. ऐसा करने करने के बाद मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को दूरसंचार विभाग को रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है.
इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने (डीओटी) ने तीन पेज का सर्कुलर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किया है.
दूरसंचार विभाग की ओर से कहा गया है कि मोबाइल कंपनियां नया कनेक्शन देने के लिए आफलाइन मोड में आधार को भौतिक सत्यापन कर सकती हैं.
विभाग की ओर से मोबाइल कंपनियों को नया सिम कार्ड लेने के दौरान भरे जाने वाले फॉर्म में आधार नंबर के लिए दिया गया कॉलम भी हटाने का निर्देश दिया गया है.
दूरसंचार विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, ‘भारत में मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार की ई-केवाईसी का इस्तेमाल नहीं करेंगी. कंपनियां इसे समयबद्ध तरीके से लागू करें और पांच नवंबर तक इस संबंध में रिपोर्ट दें.’
ई-केवाईसी यानी अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक्स देकर अपनी वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवाना.
मालूम हो कि बीते 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनाए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि कि दूरसंचार कंपनियां ग्राहकों से सिम कार्ड के बदले होने वाले सत्यापन के लिए उनका आधार नहीं मांग सकतीं.
इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने भी टेलीकॉम कंपनियों से लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल बंद करने को कहा था. सिम कार्ड से आधार डी-लिंक के लिए प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों से योजना देने के लिए भी कहा था.
(समाचार एजेंसी पीटीआई से इनपुट के साथ)