महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी नहीं दी है. इसके कारण उनका निर्वाचन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस का निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उन्हें नोटिस जारी किया.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि फड़णवीस ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था.
Supreme Court today issued a notice to Maharashtra Chief Minister, Devendra Fadnavis, after hearing a petition filed by Satish Ukey, claiming that the CM had allegedly concealed the pendency of two criminal cases against him in his 2014 election affidavit.
— ANI (@ANI) December 13, 2018
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फड़णवीस से जवाब मांगा है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फड़णवीस का निर्वाचन रद्द करने की सतीश उके नामक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी थी.
‘माय नेता‘ वेबसाइट के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़णवीस के खिलाफ कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ कुछ आरोपों में से हमला करने, हमले की कोशिश करने, स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाने जैसे मामले शामिल हैं. एक गैरकानूनी तरीके से सभा करना, दंगा करने की कोशिश, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और अन्य मामले शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उके की याचिका पर सुनवाई कर रही है.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)