11 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई. फैसले का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर भरोसा है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को नियमित जमानत दे दी.
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने प्रत्येक आरोपी को यह जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर दी. उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी को तय की है.
फैसले का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हम आश्वस्त हैं कि न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर भरोसा है.’
19 जनवरी को अदालत ने तीनों आरोपियों को मिली अंतरिम राहत को बढ़ा दिया था, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो गई थी.
यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है. आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता भी आरोपी हैं.
आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था. इसके बदले में लालू यादव के परिवार को पटना के एक पॉश इलाके में एक बड़ी ज़मीन बहुत ही कम दामों में दे दी गई थी.