रफाल: सीजेआई के चैंबर में 26 फरवरी को होगी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस बात को भी तय करेगी की कि इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होनी है या नहीं. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी इसी में शामिल किया गया है.

Bengaluru: French aircraft Rafale manoeuvres during the inauguration of the 12th edition of AERO India 2019 air show at Yelahanka airbase in Bengaluru, Wednesday, Feb 20, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI2_20_2019_000067B)
Bengaluru: French aircraft Rafale manoeuvres during the inauguration of the 12th edition of AERO India 2019 air show at Yelahanka airbase in Bengaluru, Wednesday, Feb 20, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI2_20_2019_000067B)

सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस बात को भी तय करेगी की कि इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होनी है या नहीं. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी इसी में शामिल किया गया है.

Bengaluru: French aircraft Rafale manoeuvres during the inauguration of the 12th edition of AERO India 2019 air show at Yelahanka airbase in Bengaluru, Wednesday, Feb 20, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI2_20_2019_000067B)
(फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: रफाल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 26 फरवरी को सुनवाई होगी.

लाइव लॉ की खबर के अनुसार ये सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के चैंबर में मंगलवार को दोपहर बाद एक बजकर 45 मिनट पर होगी. पीठ इस बात को भी तय करेगी की कि इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होनी है या नहीं.

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी इसी में शामिल किया गया है.

2015 के रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका खारिज होने के बाद, पूर्व मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के साथ-साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर फैसले की समीक्षा की मांग की है.

बीते 14 दिसंबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट में रफाल डील से संबंधित दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को ठुकरा दी थी.

पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के फैसले में कई सारी तथ्यात्मक गलतियां हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में दी गई गलत जानकारी पर आधारित है जिस पर किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर भी नहीं है.

याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि फैसला आने के बाद कई सारे नए तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर मामले के तह तक में जाने की जरूरत है.

रफाल मामले में फैसला आने के बाद कांग्रेस एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच पर जोर दे रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने रफाल सौदे के साथ कुछ भी गलत नहीं पाया.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ ने ये फैसला दिया था. कोर्ट ने कहा कि रफाल अधिग्रहण की प्रक्रिया की जांच करने के लिए यह अदालत का मामला नहीं है.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ‘कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो निर्धारित की गई रफाल कीमत की तुलना करे. हमने मामले की अध्ययन किया, रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की, हम निर्णय लेने की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं.’

कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इस फैसले की जांच नहीं कर सकते कि 126 रफाल की जगह 36 रफाल की डील क्यों की गई. हम सरकार से ये नहीं कह सकते कि आप 126 रफाल खरीदें.