कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त को सौंपा गया आर्थिक अपराध निदेशालय, एसटीएफ का अतिरिक्त प्रभार

कोलकाता गृह विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी आदेश में कहा गया कि हाल में राज्य सीआईडी प्रमुख का पद संभालने वाले कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार आगामी आदेश तक दो विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.

Kolkata: Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar at out side his residence, after CBI offcials were detained by Kolkata police those came to questioning him in connection with the Saradha ponzi scam, in Kolkata, Sunday late evening, Feb 03, 2019. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI2_3_2019_000236B)
राजीव कुमार (फोटो: पीटीआई)

कोलकाता गृह विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी आदेश में कहा गया कि हाल में राज्य सीआईडी प्रमुख का पद संभालने वाले कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार आगामी आदेश तक दो विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.

Kolkata: Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar at out side his residence, after CBI offcials were detained by Kolkata police those came to questioning him in connection with the Saradha ponzi scam, in Kolkata, Sunday late evening, Feb 03, 2019. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI2_3_2019_000236B)
राजीव कुमार (फोटो: पीटीआई)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को आर्थिक अपराध राज्य निदेशालय तथा कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.

गृह विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि कुमार ने शहर पुलिस आयुक्त का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हाल में राज्य सीआईडी प्रमुख का पद संभाला है. वह आगामी आदेश तक दो विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार देर शाम यह आदेश जारी किया.

कुमार 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वह शारदा चिट फंड और रोज वैली घोटालों में सीबीआई की जांच को लेकर विवाद में घिर गए थे.

सीबीआई के अधिकारियों के एक दल को तीन फरवरी को उस समय कुमार के आवास में जाने से रोक दिया गया था जब वे चिट फंड घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करने गए थे. उस समय कुमार कोलकाता पुलिस आयुक्त थे.

इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संवैधानिक नियमों पर हमले के खिलाफ धरने पर बैठ गई थीं.

उच्चतम न्यायालय ने पांच फरवरी को कुमार को आदेश दिया था कि वह मामले की जांच के संबंध में सीबीआई के समक्ष पेश हों. न्यायालय ने यह भी कहा था कि कुमार के खिलाफ बलपूर्वक कोई कदम नहीं उठाया जाए. इसके बाद सीबीआई ने कुमार से शिलॉन्ग में पांच दिन पूछताछ की थी.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक दिया था कि वे एक हलफनामा दाखिल कर सारदा चिट फंड घोटाला मामलों के संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस और तत्कालीन कोलकाता पुलिस प्रमुख द्वारा की गई कथित अवमानना के बारे में जानकारी दें.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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