याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फिल्म की रिलीज अयोध्या भूमि विवाद मामले में चल रही मध्यस्थता कार्यवाही को प्रभावित करेगी. इस पर अदालत ने कहा, ‘मध्यस्थता की कार्यवाही और फिल्म की रिलीज के बीच कोई संबंध नहीं है.’
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. ये फिल्म 29 मार्च को देश भर में रिलीज होने वाली है.
जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की गई याचिका का उल्लेख किया गया था और याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फिल्म की रिलीज अयोध्या भूमि विवाद मामले में चल रही मध्यस्थता कार्यवाही को प्रभावित करेगी.
पीठ ने कहा, ‘मध्यस्थता की कार्यवाही और फिल्म की रिलीज के बीच कोई संबंध नहीं है.’ पीठ ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दिया है. सनोज मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’, राम मंदिर के विवादास्पद मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती है.
इससे पहले दायर इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि संविधान के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जीवित रखने के लिए लोगों को सहनशील होना पड़ेगा.
अदालत की टिप्पणी प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आया, जिन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के वंशज होने का दावा किया, वहीं फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ की रिलीज को रोकने की मांग की.
(समाचार एजेंसी पीटीआई की इनपुट के साथ)