दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली की निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए.
नई दिल्लीः नमो टीवी पर दिखाए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को बिना प्रमाणन के नहीं दिखाए जाने के चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने उसकी मंज़ूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया है.
मुख्य चुनाव अधिकारी ने गुरुवार को कहा था कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किये जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली की निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए.
चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भाजपा को पत्र लिखकर बिना मंज़ूरी वाली सभी राजनीतिक सामग्री हटाए जाने को सुनिश्चित करने को कहा है.
अधिकारियों ने बताया, ‘एक एहतियाती उपाय के तहत दो अधिकारियों को नमो टीवी देखने और इसकी सामग्री की निगरानी के लिए तैनात किया गया है.’
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमने चैनल के सर्टिफिकेशन के संदर्भ में गुरुवार रात को भाजपा को दिशानिर्देश जारी किए हैं और आज नमो टीवी से कंटेट हटाने का आदेश दिया. सर्कुलर को कंपाइल किया जा रहा है. चैनल पर भावी सामग्री के सर्टिफिकेशन के लिए याचिका विचाराधीन है.’
यह पूछने पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी बायोपिक वेब सीरीज के लिए भी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के प्रमाणीकरण की जरूरत होगी? इस पर अधिकारी ने कहा, ‘इस बारे में फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन अगर इसका कंटेट राजनीतिक है तो इसके भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होनी चाहिए.’
चुनाव आयोग का यह निर्देश गुरुवार को भाजपा के उस स्वीकारनामे के एक दिन बाद आया है, जब भाजपा ने कहा था कि नमो टीवी का संचालन उसका ही आईटी सेल कर रहा है. नमो टीवी, नमो ऐप का ही एक फीचर है.
मालूम हो कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष चैनल के बारे में एक शिकायत दायर की थी, जिसके बाद आयोग ने दिल्ली के सीईओ को इस मामले में एक रिपोर्ट दायर करने को कहा था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)