ईडी ने अधिकारियों के मीडिया से बात करने पर लगाई रोक

ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया कि इससे पहले ऐसा ही एक आदेश 30 नवंबर, 2018 में भी जारी किया गया था, लेकिन उसका पूरी तरह से पालन नहीं हुआ.

(फोटो साभार: फेसबुक)

ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया कि इससे पहले ऐसा ही एक आदेश 30 नवंबर, 2018 में भी जारी किया गया था, लेकिन उसका पूरी तरह से पालन नहीं हुआ.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों के मीडिया एवं पत्रकारों से बातचीत पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर ‘दंडात्मक कार्रवाई’ की जाएगी.

ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा ने इस संबंध में मंगलवार को एक निर्देश पत्र जारी किया. इसमें मुख्यालय एवं मुख्यालय की जांच इकाई में तैनात सभी अधिकारियों से मीडिया से अनधिकृत बातचीत से दूर रहने का निर्देश दिया गया है.

निर्देशानुसार अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी और अधिकारी के मीडिया से बातचीत करने की घटना को तुरंत प्रधान विशेष निदेशक या निदेशक के संज्ञान में लाया जाना चाहिए. इसका उल्लंघन करने वाला अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई का उत्तरदायी होगा.

नवीनतम आदेश में कहा गया है कि मौजूदा जांचों से जुड़ी कई अहम जानकारियां मीडिया में छपने की घटनाएं देखी गई हैं. यह जांच को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए यह रोक लगाई जाती है. आदेश में कहा गया कि इससे पहले ऐसा ही एक आदेश 30 नवंबर, 2018 में भी जारी किया गया था. लेकिन उनका सही से पालन नहीं हुआ.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने इन आरोपों से इनकार किया कि सर्कुलर मीडिया को चुप कराने का प्रयास है.

अधिकारी ने कहा, अधिकृत चैनलों के माध्यम से नियमित प्रेस ब्रीफिंग की जाती है. सभी महत्वपूर्ण मामलों में अपडेट होने पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती हैं. प्रेस को अधिकृत प्रवक्ता या निदेशक से बात करनी चाहिए. प्रेस को जांच अधिकारी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

उन्होंने कहा, हमारे काम में बाधा डालने वाली या आरोपी को सचेत कर देने वाली जानकारियां साझा नहीं की जानी चाहिए. यह सभी सरकारी विभागों में एक नियम है. यह अधिकारियों के आचरण के नियमों के विरुद्ध है.

वहीं एक अन्य ईडी अधिकारी ने कहा कि एक हालिया न्यूज रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस सर्कुलर को जारी किया गया जिसमें कथित तौर पर ऐसी जानकारियां थीं जो उस मामले पर विपरित प्रभाव डाल सकती थीं. ऐसा देखा गया कि वे जानकारियां आधिकारिक माध्यमों से साझा नहीं की गई थीं. इसीलिए पुराने आदेश को दोहराते हुए एक नया आदेश जारी किया गया.

बता दें कि ईडी विदेशी मुद्रा उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के मामलों की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है. फिलहाल ये एजेंसी अगस्ता वेस्टलैंड, रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदा, एयरसेल-मैक्सिस केस, पीएनबी धोखाधड़ी और चंदा कोचर केस सहित बहुत से अन्य मामलों की जांच में लगी है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)