उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बसपा के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय पर वाराणसी की एक छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाया है. केस दर्ज होने के बाद से वह फरार हैं. उन्होंने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी नहीं किया और करीब सवा लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बसपा के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से सोमवार को इनकार कर दिया.
अतुल राय पर वाराणसी की एक छात्रा के बलात्कार का आरोप है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं.
अतुल राय ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे.
Supreme Court dismisses the petition filed by Atul Rai, a winning SP-BSP candidate from Uttar Pradesh's Ghoshi constituency seeking protection from arrest, in connection with many cases, including that of rape and kidnapping. pic.twitter.com/1XlHn4deWu
— ANI (@ANI) May 27, 2019
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से इनकार कर चुकी है.
कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर एक मई को राय के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज हुआ था. छात्रा ने आरोप लगाया कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कहकर उसे घर ले गए और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया.
अतुल राय एक मई को बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद से फरार हैं. उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार भी नहीं किया.
राय के वकील का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली राय की याचिका हाई कोर्ट ने आठ मई को ठुकरा दी थी.
उन्हें हाल ही में वाराणसी अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया था. यदि वह एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो अदालत प्रशासन को उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश देगी.
अतुल राय ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के अपने निकटतम हरिनारायण राजभर को 1.22 लाख वोटों से हराकर घोसी सीट से चुनाव जीता है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)