भोपाल से भाजपा सांसद और मालेगांव बम धमाके की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश होना था लेकिन अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.
भोपालः भाजपा सांसद और मालेगांव बम धमाके की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गुरुवार को मुबंई की ट्रायल कोर्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ने और अन्य संबंधित बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देकर अदालत में पेशी से छूट मांगी लेकिन उन्हें गुरुवार दोपहर को भोपाल में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रज्ञा ठाकुर गुरुवार को भोपाल के एमपी नगर में महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करती नजर आईं.
वह इससे पहले बुधवार शाम को ईद के मौके पर स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ भोपाल शहर के काज़ी सैयद मुश्ताक अली नदवी के घर भी पहुंचीं थीं और उन्हें मिठाइयां और सूखे मेवे भेंट किए थे.
हालांकि उन्हें रात में केयर अस्पताल में भर्ती किया गया था लेकिन गुरुवार सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया.
प्रज्ञा ठाकुर को गुरुवार को मुंबई की ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना था. पिछले महीने अदालत ने मालेगांव बम धमाके के सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे.
प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को तीन से सात जून तक पूरे सप्ताह अदालत के समक्ष पेश होने से छूट मांगी थी लेकिन अदालत ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी थी. हालांकि, गुरुवार को अदालत ने दिनभर के लिए उनकी याचिका को मंजूरी दे दी, ऐसा कहा गया कि उन्हें शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होना चाहिए.
अदालत ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी याचिका के साथ मेडिकल दस्तावेज भी जमा नहीं कराए, जिससे यह पता चल सके कि वह अस्पताल में भर्ती थीं.
प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि तीन जून को अदालत द्वारा इस सप्ताह पेश होने के निर्देश के बाद उन्हें गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश होना था लेकिन इस बीच उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.
ठाकुर ने कहा कि वह शुक्रवार को अदालत आने की कोशिश करेंगी.
अदालत ने एक अन्य आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी को भी पेश होने के निर्देश दिए. सुधाकर ने याचिका दायर कहा था कि वह जम्मू कश्मीर में खीर भवानी महोत्सव में हिस्सा ले रहा है इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए.
उसने कहा कि यह एक धार्मिक कार्यक्रम है, जहां उसकी उपस्थिति अनिवार्य है.
सुधाकर ने मुंबई से दूर होने का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अदालत में पेश से छूट दी जानी चाहिए. उसने कहा कि उसने 13 जून को मुंबई आने का टिकट बुक करा लिया है.