भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों पर नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कथित संलिप्तता वाले नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सोनिया और राहुल यंग इंडिया लिमिटेड में मुख्य शेयरधारक हैं.
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कंपनी से आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करने को कहा, जिसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली.
याचिका वापस ले लिए जाने के बाद अदालत ने इसे ख़ारिज कर दिया. यंग इंडिया ने संपत्तियों के अवैध उपयोग संबंधी नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और कंपनी के खिलाफ दिए गए नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की अपील करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के संंबंध में नोटिस जारी किए गए थे.
दरअसल यह पूरा मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा है. यह नेशनल हेराल्ड समेत तीन अखबारों की प्रकाशक कंपनी है. अंग्रेजी डेली नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और प्रधानमंत्री बनने से पहले वह इसका संपादन करते थे. 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)