पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक मीम सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को गिरफ़्तार किया गया था. प्रियंका के भाई राजीब शर्मा ने अवमानना याचिका दायर कर रिहाई में देरी का आरोप लगाया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता की रिहाई में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया.
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बावजूद कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी की गयी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रियंका शर्मा के भाई राजीब शर्मा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है.
भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 मई को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (अवमानना) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था.
तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई थी.
शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने 14 मई को प्रियंका शर्मा को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.
राजीब शर्मा ने न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि 14 मई के आदेश के बावजूद उनकी बहन की जेल से रिहाई में 24 घंटे से ज्यादा की देरी की गयी.