आधार संख्या की गलत जानकारी देने पर सरकार कर रही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी

हाल में बजट पेश करने के दौरान केंद्र सरकार ने पैन न होने पर आधार के इस्तेमाल की छूट दी थी. हालांकि, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.

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(फोटो: पीटीआई)

हाल में बजट पेश करने के दौरान केंद्र सरकार ने पैन न होने पर आधार के इस्तेमाल की छूट दी थी. हालांकि, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.

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नई दिल्ली: बड़े लेन-देन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) की जगह पर आधार संख्या की जानकारी देने की सुविधा देने के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर ली है, जो ऐसे लेन-देन के दौरान गलत आधार संख्या उपलब्ध कराएंगे.

बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.

एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.

अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.

दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.

वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.

सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.

कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.

प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.