कर्नाटकः विश्वास मत आज, स्पीकर ने बागी विधायकों को समन जारी कर मिलने बुलाया

कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने बागी विधायकों को समन जारी कर मंगलवार सुबह 11 बजे अपने ऑफिस में तलब किया है. यह समन विधायकों की अयोग्यता को लेकर गठबंधन के नेताओं की तरफ से दी गई याचिका के बाद दिया गया है.

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कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी. (फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने बागी विधायकों को समन जारी कर मंगलवार सुबह 11 बजे अपने ऑफिस में तलब किया है. यह समन विधायकों की अयोग्यता को लेकर गठबंधन के नेताओं की तरफ से दी गई याचिका के बाद दिया गया है.

कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी. (फोटो: पीटीआई)
कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्लीः कर्नाटक में जारी सत्ता संकट के बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सोमवार को सदन में बहुमत साबित करेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से पेश विश्वास मत पर सदन में चर्चा होगी.

बागी विधायक अभी भी अपने रुख पर कायम हैं.

वहीं, कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने बागी विधायकों को समन जारी किया है. स्पीकर ने बागी विधायकों को मंगलवार सुबह 11 बजे अपने ऑफिस में तलब किया है. यह समन विधायकों की अयोग्यता को लेकर गठबंधन के नेताओं की तरफ से दी गई याचिका के बाद दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्पीकर को जल्द फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश जारी किए जाएं.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले कुमारस्वामी ने अपनी सरकार बचाने की आखिरी कोशिश के तहत रविवार को गठबंधन के विधायकों से बेंगलुरु स्थित ताज होटल में बैठक की. वहीं भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने एक बार फिर कहा कि सोमवार को गठबंधन सरकार का आखिरी दिन होगा.

मुंबई में जमे बागी विधायकों ने सख्त रुख अपनाते  हुए कहा कि वे कांग्रेस-जेडीएस को सबक सिखाना चाहते हैं और अपने फैसले पर अडिग हैं. उन्होंने कहा कि हम यहां पैसे या किसी दूसरी चीज के लालच में नहीं आए हैं. उनके रुख में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है. एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो वे वापस बेंगलुरु लौट जाएंगे.

गौरतलब है कि 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बागी विधायकों पर निर्भर करता है कि वे फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में रहें या नहीं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर को इस बात की आजादी है वह एक टाइम फ्रेम में विधायकों के इस्तीफों पर फैसले लें.