उन्नाव मामला: सीबीआई ने 17 जगहों पर की छापेमारी, कल कुलदीप सेंगर से हुई थी पूछताछ

पिछले महीने 28 जुलाई को रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में पीड़िता के परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई. मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

/
Lucknow: BJP MLA from Unnao Kuldip Singh Sengar, accused in a rape case, surrounded by media persons outside the office of the Senior Superintendent of Police in Lucknow on Wednesday night. PTI Photo by Nand Kumar(PTI4_12_2018_000001B)
कुलदीप सेंगर. (फोटो: पीटीआई)

पिछले महीने 28 जुलाई को रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में पीड़िता के परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई. मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

Lucknow: BJP MLA from Unnao Kuldip Singh Sengar, accused in a rape case, surrounded by media persons outside the office of the Senior Superintendent of Police in Lucknow on Wednesday night. PTI Photo by Nand Kumar(PTI4_12_2018_000001B)
कुलदीप सिंह सेंगर. (फाइल फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: उन्नाव बलात्कार पीड़िता के दुर्घटना मामले में सीबीआई ने कई स्थानों पर छापे मारे हैं. अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी की विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है क्योंकि अभियान अभी जारी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 17 स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं.

सीबीआई ने लखनऊ, उन्नाव, बांदी और फतेपुर के कई जगहों पर छापेमारी की. फिलहाल जांच इस समय जारी है.

गौरतलब है कि 28 जुलाई को रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बलात्कार पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में पीड़िता के परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई.

पीड़िता और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हैं. बलात्कार मामले में भाजपा से निकाले गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं.  सीबीआई ने हादसे के सिलसिले में भी सेंगर के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया है.

पिछले साल से बलात्कार के आरोप में सीतापुर जेल में बंद सेंगर से बीते शनिवार को सीबीआई की तीन सदस्यीय टीम ने पूछताछ भी की थी.

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्नाव बलात्कार घटना से संबंधित सभी पांच मुकदमे दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के साथ ही उनकी सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया.

इसके अलावा रायबरेली में हुए हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते का समय दिया है. मामले में आरोप-पत्र 15 दिन में दाखिल करने का समय दिया गया है.

शीर्ष अदालत ने जख्मी बलात्कार पीड़ित को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है. इसके साथ ही अदालत ने दुर्घटना में घायल होने वाले पीड़िता के वकील को भी 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)