पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बीते रविवार को ट्वीट कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच दो सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी.
नई दिल्ली: भारत ने कुलभूषण जाधव को आज यानी कि दो सितंबर को राजनयिक पहुंच (कॉन्स्युलर एक्सेस) मुहैया कराए जाने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और ‘कथित जासूसी तथा आतंकवाद के जुर्म में’ पड़ोसी देश ने 2017 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी.
Govt Sources: India's Charge d'affaires Gaurav Ahluwalia, will be meeting #KulbhushanJadhav. We hope that Pakistan will ensure right atmosphere so that the meeting is free, fair, meaningful and effective in keeping with the letter and spirit of the ICJ's orders. https://t.co/O8fJTjJ8S9
— ANI (@ANI) September 2, 2019
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने रविवार को ट्वीट किया था, ‘भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच सोमवार (दो सितम्बर, 2019) को उपलब्ध कराई जायेगी.’
Consular access for Indian spy Commander Kulbhushan Jadhav, a serving Indian naval officer and RAW operative, is being provided on Monday 2 September 2019, in line with Vienna Convention on Consular relations, ICJ judgement & the laws of Pakistan.
— Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) September 1, 2019
सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी गौरव अहलूवालिया जाधव से मुलाकात करेंगे. एक सूत्र ने कहा, ‘भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान उचित माहौल सुनिश्चित करेगा, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक मुलाकात हो सके और यह आईसीजे के आदेशों को ध्यान में रखते हुए हो.’
गौरतलब है कि 49 वर्षीय जाधव को ‘जासूसी और आतंकवाद के जुर्म’ में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. उसके बाद भारत ने आईसीजे पहुंचकर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान की यह पेशकश आई है.
मालूम हो कि 17 जुलाई 2019 को नीदरलैंड्स की राजधानी हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए कहा था कि पाकिस्तान जाधव की फांसी पर पुनर्विचार करे.
इसके अलावा कोर्ट ने पाकिस्तान से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) देने को कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.
हालांकि कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की रिहाई की मांग को खारिज कर दिया था. आईसीजे के 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला दिया था. कोर्ट ने आईसीजे के क्षेत्राधिकार पर पाकिस्तान के ऐतराज को भी खारिज कर दिया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)