वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भांजे रतुल पुरी गिरफ्तार

ईडी ने कोर्ट से इस मामले में रतुल पुरी को 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है. पुरी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी. (फोटो साभार: फेसबुक)

ईडी ने कोर्ट से इस मामले में रतुल पुरी को 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है. पुरी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी. (फोटो साभार: फेसबुक)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी. (फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया.

पुरी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. पुरी को उनके खिलाफ जारी पेशी वारंट पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया था.

ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने पुरी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि वह वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में पूछताछ करने की जांच एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी.

एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वह न्यायिक हिरासत के लिए आवेदन दायर करने के लिए विवश है क्योंकि दिन में बहुत देर हो चुकी थी और ईडी को हिरासत में पूछताछ के लिए याचिका दायर करने के लिए समय की आवश्यकता है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘आरोपी को एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है. आरोपी को पांच सितंबर को पेश किया जाएगा.’ इससे पहले पुरी ने मामले में आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करते हुए अदालत में एक आवेदन दिया था.

मनी लॉन्ड्रिंग मामला इटली के फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बाद दर्ज किया गया था.

हेलीकाप्टर घोटाले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, और कहा था कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)