असम में अंतिम एनआरसी 31 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 19 लाख से ज़्यादा आवेदकों के नाम शामिल नहीं थे. एनआरसी में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं उन्हें अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के 120 दिन के भीतर विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण में अपील दायर करनी होगी.
गुवाहाटी: असम सरकार ने अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में शामिल नहीं किए गए लोगों की अपील की सुनवाई के लिए 200 और अपीलीय विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) की स्थापना को अधिसूचित किया है.
बृहस्पतिवार रात को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये न्यायाधिकरण राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जो पहले से मौजूद 100 विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण के अलावा होंगे.
एनआरसी से हटाए जाने के खिलाफ अपील अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के 120 दिन के भीतर अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण में अवश्य ही दायर होनी चाहिए.
अंतिम एनआरसी 31 अगस्त को जारी किया गया था जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,22,004 नाम शामिल थे जबकि 19,06,657 आवेदकों के नाम शामिल नहीं थे.
साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया असम में शुरू की गई थी और तब से शीर्ष न्यायालय समूची प्रक्रिया की करीब से निगरानी कर रहा है.
23 सितंबर की सरकारी अधिसूचना के अनुसार जिले और अतिरिक्त अपीलीय विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण की संख्या बक्सा जिले में 6, बिस्वनाथ में 5, बोनगईगांव में पांच, बरपेटा में 7, कछार में 9, चराईदेव में 1, चिरांग में 2, दरांग में 10, धीमाजी में 3, धुबरी में 8 और डिब्रूगढ़ में 3 है.
अन्य जिलों में दीमा हसाओ में 1, ग्वालपाड़ा में 8, गोलाघाट में 5, हैलाकांडी में 8, होजई में 11, जोरहाट में 7, कामरूप (मेट्रो) में 15, कामरूप (देहात) में 8, करीमगंज में 8, कार्बी आंगलोंग में 4, कोकराझाड़ में 5, लखीमपुर में 7, माजुली में 1, मोरीगांव में 8, नगांव में 15, नलबाड़ी में 2, शिवसागर में 3, सोनितपुर में 8, दक्षिण सलमारा में 2, तिनसुकिया में 9, उदालगुड़ीमें 4 और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 2 शामिल हैं.