न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्डस अथॉरिटी (एनबीडीएसए) का कहना है कि समाचार चैनल ज़ी न्यूज़ ने किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग के दौरान एथिक्स कोड का उल्लंघन किया है. संगठन का कहना है कि चैनल द्वारा प्रसारित तीन वीडियो में कृषि क़ानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानियों से जोड़ा गया और ग़लत रिपोर्ट की कि 26 जनवरी 2021 को लाल क़िले से भारतीय झंडे को हटा दिया था.
नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का यह बयान एक शख़्स की शिकायत पर टाइम्स नाउ के एंकर राहुल शिवशंकर और पद्मजा जोशी द्वारा सितंबर 2020 में पेश किए गए चैनल के प्राइम टाइम शो इंडिया अपफ्रंट के दो एपिसोड से जुड़ा है. अथॉरिटी ने चैनल से उक्त एपिसोड यूट्यूब से हटाने को कहा है.
द वायर की पत्रकार इस्मत आरा ने यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती के सामूहिक बलात्कार के बाद की थी. इस रिपोर्ट में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के युवती के साथ बलात्कार न होने के दावे पर सवाल उठाया गया था.
त्रिपुरा में हो रही हिंसा के संबंध में मस्जिदों पर हमले और तोड़फोड़ के मामलों को कवर कर रहीं एचडब्ल्यू न्यूज़ नेटवर्क की इन दो महिला पत्रकारों के ख़िलाफ़ एक स्थानीय विहिप नेता की शिकायत पर राज्य के कुमारघाट थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई है. शिकायत में दावा किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के दौरान पत्रकारों ने हिंदू समुदाय और त्रिपुरा सरकार के ख़िलाफ़ भड़काऊ बातें कही थीं.
त्रिपुरा पुलिस ने विहिप सदस्य की शिकायत पर एचडब्ल्यू न्यूज़ नेटवर्क की दो पत्रकारों- समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. इससे पहले पुलिस ने हिंसा संबंधित ख़बरों को ऑनलाइन पोस्ट करने को लेकर दो वकीलों और कई पत्रकारों समेत 102 लोगों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है.
मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी के रहने वाले 22 वर्षीय पत्रकार बुद्धिनाथ झा नौ नवंबर से लापता थे. शुक्रवार शाम नज़दीक के एक स्टेट हाईवे पर उनका शव मिला. परिजनों का कहना है कि उनकी हत्या के पीछे मेडिकल माफिया का हाथ हो सकता है क्योंकि झा ने कई ग़ैर क़ानूनी क्लीनिक के ख़िलाफ़ शिकायत दायर की थी.
त्रिपुरा पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर त्रिपुरा के उत्तरी ज़िलों में हालिया सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़, यहां तक कि इसका केवल उल्लेख करने के लिए कई पत्रकारों समेत 102 लोगों पर कड़े ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था.
इंडियन वूमंस प्रेस कोर ने त्रिपुरा में एक पत्रकार समेत कइयों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर राज्य पुलिस की आलोचना करते हुए इन्हें तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि वह पत्रकारों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई से स्तब्ध है और यह राज्य सरकार द्वारा हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने का एक प्रयास है.
एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने एक सितंबर 2011 से 31 अगस्त 2021 के बीच दुनियाभर में मारे गए 278 पत्रकारों की सूची तैयार की है. रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से 226 हत्याएं या तो बिना सुलझी रही या इनमें दोषी आज़ाद घूम रहे हैं. इस सूची में भारत 12वें स्थान पर है.
सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता का हनन नहीं हो सकता. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा उचित हलफ़नामा दायर न करने को लेकर गहरी नाराज़गी जताई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा होने का दावा करना पर्याप्त नहीं है, इसे साबित भी करना होता है.
गोवा की एक सत्र अदालत द्वारा पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के मामले से बरी करने को गोवा सरकार ने चुनौती दी है. राज्य सरकार ने कोर्ट में निचली अदालत के निर्णय को प्रतिगामी बताते हुए कहा कि मामले की सर्वाइवर को सार्वजनिक तौर पर शर्मसार किया गया.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को पेगासस जासूसी मामले में सात बिंदुओं पर जांच करने और सात बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सिफ़ारिश करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देने मात्र से न्यायालय मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है.
न्यूज़लॉन्ड्री के सह-संस्थापक और सीईओ अभिनंदन सेखरी ने इस मुक़दमे को लेकर कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि ऐसा उन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना चाहिए. इससे पहले बीते महीने इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत किए जाने पर यूट्यूब ने न्यूज़लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल को फ्रीज़ कर दिया था.
मामला मंगलुरु का है, जहां साल 2012 में पत्रकारिता के छात्र विट्टला मेलेकुडिया और उनके पिता को गिरफ़्तार करते हुए उनके पास मिली किताबों आदि के आधार पर उन पर यूएपीए के तहत राजद्रोह और आतंकवाद के आरोप लगाए गए थे. एक ज़िला अदालत ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि पुलिस कोई भी सबूत देने में विफल रही. भगत सिंह की किताबें या अख़बार पढ़ना क़ानून के तहत वर्जित नहीं हैं.
कर्नाटक पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा संगठित अपराध की धाराएं लगाने के फ़ैसले को ख़ारिज करने के ख़िलाफ़ अपील करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार ने ढीला रवैया अपनाए रखा. बाद में गौरी लंकेश की बहन कविता ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी.