वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक की सुरक्षा टीम ने सोशल मीडिया कंपनी को चेतावनी दी थी कि अगर प्लेटफॉर्म से बजरंग दल को प्रतिबंधित किया गया, तो जवाबी तौर पर संभावित हमला हो सकता है.
केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धारा 118 ए जोड़ने का फैसला किया था. इसके तहत अगर कोई शख़्स सोशल मीडिया के ज़रिये कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उसके ख़िलाफ़ 10 हज़ार रुपये का जुर्माना या तीन साल की क़ैद या दोनों का प्रावधान किया गया था.
राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने केरल पुलिस अधिनियम में नई धारा 118(ए) जोड़ने के प्रावधान को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर तीन साल की क़ैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है.
फेसबुक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020 की पहली छमाही में दुनियाभर में सरकारी स्तर पर की गई इंटरनेट रुकावट के 79 फीसदी मामले भारत में हुए.
भाजपा नेता और असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो पर लगाए गए ‘ग़लत जानकारी’ की चेतावनी को फेसबुक ने हटा लिया है, जबकि असम पुलिस ने उसी वीडियो के आधार पर समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने को एक मामला दर्ज किया है.
अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अगस्त में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि आंखी दास ने एक भाजपा नेता के ख़िलाफ़ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था. हालांकि उनके इस्तीफ़े के इस विवाद से जुड़े होने की पुष्टि नहीं हुई है.
अमेरिका में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एंटी-ट्रस्ट क़ानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन भारत में कॉम्पिटीशन कमीशन ने डेटा और डिजिटल कारोबार क्षेत्र में वर्चस्व के दुरुपयोग की बस संभावना जताई है. डिजिटल एकाधिकार के लिए कोई तय नियम न होने से ऐसी कोई घटना होने के बाद कार्रवाई करना कठिन हो सकता है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक की एक पूर्व डेटा साइंटिस्ट ने फेसबुक पर कई देशों के चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि दुनियाभर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर करने के प्रयासों से निपटने में फेसबुक पारदर्शिता लाने या समय पर कार्रवाई करने में असफल रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर द्वेषपूर्ण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए फेसबुक द्वारा कथित तौर पर कोई कदम न उठाए जाने की शिकायतों के बाद दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को 15 सितंबर को समिति के सामने पेश होने को कहा है.
अगस्त महीने में एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक आंखी दास ने भाजपा नेता टी. राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के संबंध भाजपा से बिगड़ सकते हैं.
पिछले साल नवंबर में भाजपा ने फेसबुक इंडिया को डिलीट किए जा चुके 17 पेजों को भी दोबारा से शुरू करने के लिए कहा था, जिसमें दो न्यूज़ वेबसाइट- ‘द चौपाल’ और ‘ऑप इंडिया’ शामिल थीं. जिन फेसबुक पेजों की पार्टी ने शिकायत की थी, उनमें ‘भीम आर्मी’ का आधिकारिक अकाउंट, ‘वी हेट बीजेपी’, ‘द ट्रूथ ऑफ गुजरात’ और पत्रकार रवीश कुमार तथा विनोद दुआ के समर्थन वाले पेज शामिल थे.
शांति और सद्भाव पर दिल्ली विधानसभा की समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि दिल्ली दंगों की जांच में फेसबुक को सह-अभियुक्त की तरह मानना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए. समिति ने हिंसा फैलाने में वॉट्सएप की भूमिका की जांच करने का भी ऐलान किया है.
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में फेसबुक के आंतरिक ग्रुप के संदेशों के आधार पर कहा गया है कि भारत में कंपनी की शीर्ष अधिकारी आंखी दास साल 2012 से अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करती रही हैं. यह दुनियाभर के चुनावों में तटस्थ रहने के फेसबुक के दावों पर सवाल खड़े करता है.
फेसबुक के खर्च ट्रैकर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर ‘सामाजिक मुद्दों, चुनावों और राजनीति’ श्रेणी में खर्च करने वाले शीर्ष-10 विज्ञापनदाताओं में से चार अन्य विज्ञापनदाता भाजपा से ही जुड़े हुए हैं, जिनमें से तीन के पते दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय के ही हैं.
सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति की प्रस्तावित बैठक में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग पर रोक लगाने पर चर्चा की जाएगी. वहीं इस समिति के सदस्य और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर को पद से हटाने की मांग की है.