लोकायुक्त के समक्ष विपक्ष के नेता मुकुल संगमा ने आरोप लगाया था कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और एनजीटी के प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए अवैध खनन किया जा रहा है. जयंतिया हिल ज़िले के ख्लीहरंगनाह में 141,000 मीट्रिक टन कोयला ग़ायब हो गया. इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ है.
राज्य सरकार के अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह जुर्माना लगाया था.