राजपूत समुदाय की खाप पंचायत ने कहा कि जींस आदि परिधान पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा हैं और महिलाओं को साड़ी, घाघरा तथा सलवार-कमीज जैसे पांरपरिक भारतीय वस्त्र पहनना चाहिए. पंचायत ने चेतावनी भी दी है कि जो भी इसका उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें दंडित और बहिष्कृत किया जा सकता है.
मामला सीकर ज़िले का है, जहां सांसी आदिवासी समुदाय के पंच-पटेलों ने कथित प्रेम संबंध होने पर एक विवाहित महिला और युवक के 'शुद्धिकरण' के नाम पर भीड़ के सामने उन्हें निर्वस्त्र नहाने को मजबूर किया. साथ ही दोनों पर कुल 53 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.
बूंदी ज़िले में टिटहरी नामक पक्षी के अंडे से जुड़े अंधविश्वास के चलते बच्ची को 10 दिन से घर के बाहर रखा गया और दूर से ही खाना-पीना दिया जा रहा था.
एक खाप पंचायत अध्यक्ष ने कहा है, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करेंगे. हम वेदों को मानते हैं और वेदों में सगोत्रीय विवाहों को अनुमति नहीं दी गई है. एक ही गांव में रह रहे लोग भाई-बहन होते हैं, वे पति-पत्नी कैसे बन सकते हैं?'
उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं. आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आईएएस अधिकारी के चश्मे से चीजों को नहीं देखने का अनुरोध करता हूं.’
एक याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई बालिग महिला और पुरुष शादी करते हैं, तो परिवार, रिश्तेदार, समाज या खाप उस पर सवाल नहीं कर सकते.
खंडपीठ ने अंतरजातीय और सगोत्र विवाह के मामलों में परिवार की इज़्ज़त की ख़ातिर दंपतियों की हत्या रोकने के उपायों के बारे में केंद्र से जवाब मांगा.
यह विज्ञापन अभियान अविवाहित व्यक्तियों को तो शर्मिंदा करता ही है, साथ ही उन दंपतियों को भी शर्मिंदा करता है, जिनके कम से कम दो बच्चे नहीं हैं.
व्यक्ति कुछ मौलिक अधिकारों से संपन्न है. संविधान इन अधिकारों की निशानदेही कर राज्य को बताता है कि वह व्यक्ति के जीवन में कहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता.