लखनऊ पुलिस की संयुक्त आयुक्त ने बताया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान आगज़नी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट लागू करने के निर्देश पुलिस थानों को दिए गए हैं.
मामला जौनपुर ज़िले के सरायख्वाज़ा क्षेत्र के भदेठी गांव का है. 9 जून को आम तोड़ने को लेकर दो समुदायों के बच्चों में विवाद हुआ, जिसके बाद स्थानीयों के बीच हिंसक झड़प हुई. सौ के क़रीब लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं.
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) ने बताया कि एक जनवरी 2020 से आठ जून 2020 तक गोवध निवारण कानून के तहत 867 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं, जबकि 44 मामलों में रासुका और 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट और 1,823 मामलों मे गुंडा एक्ट लगाया गया है.
पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वे इस बारे में सतर्क रहें कि गोरक्षा या धर्म के नाम पर कोई गैरकानूनी हरकत न हो.