बलात्कार पीड़िता मेडिकल बोर्ड की सहमति के बिना करा सकती हैं गर्भपात: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून, 1971 की धारा तीन के प्रावधानों के तहत गर्भपात कराया जा सकता है. पीड़िता को बेवजह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.