बीते चार मई को स्थानीय व्यापारी के साथ संबंध की अफ़वाहों को लेकर ग्रामीणों द्वारा अपमानित और मारपीट के बाद एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इसके क़रीब दो सप्ताह बाद अवसाद से जूझ रहे उनके पति ने भी आत्महत्या कर ली. हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन करते हुए दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट देने को कहा है.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर भी ख़ारिज कर दी. भगवद्गीता को लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखने के चलते उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ था. याचिकाकर्ता ने कहा कि बंगाली भाषा में लिखे गए फेसबुक पोस्ट का ग़लत मतलब निकाला गया है.
पुलिस के अनुसार हमले में कोई पत्रकार घायल नहीं हुआ है. वहीं राज्य के एक मीडिया संगठन का कहना है कि यह हमला अचानक हुई घटना नहीं है बल्कि सितंबर में मुख्यमंत्री बिप्लब देब के मीडिया को कथित तौर पर धमकाने के बाद राज्य भर में पत्रकारों पर हुए लगातार हमलों का हिस्सा है.
मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने शुक्रवार को कहा था कि ‘कुछ अति उत्साहित अख़बार’ राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जिन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा. मीडिया संगठनों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार मीडिया को अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रही है.
लिपिका पॉल नाम की याचिकाकर्ता को उनके रिटायरमेंट से चार दिन पहले ही राज्य मछली पालन विभाग ने दिसंबर 2017 में एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने और फेसबुक पर राजनीतिक पोस्ट लिखने के कारण निलंबित कर दिया था.