टूलकिट मामले में गिरफ़्तार हुईं जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने रिहाई के बाद पहली बार जारी बयान में कहा कि विचार मरते नहीं हैं. कितना ही समय क्यों न लगे सच सामने आ ही जाता है.
किसान आंदोलन संबंधी टूलकिट साझा करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा राजद्रोह क़ानून के तहत गिरफ़्तार युवा कार्यकर्ता दिशा रवि को ज़मानत देते हुए दिल्ली की अदालत ने कई कड़ी टिप्पणियां की हैं. अदालत ने यहां तक कहा कि सरकारों के ग़ुरूर पर लगी ठेस के लिए किसी पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता.
किसानों के प्रदर्शन संबंधी टूलकिट साझा करने के मामले में गिरफ़्तार दिशा रवि को ज़मानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि मामले की अधूरी और अस्पष्ट जांच को देखते हुए कोई ठोस कारण नहीं है कि बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड की किसी 22 साल की लड़की के लिए ज़मानत के नियम को तोड़ा जाए.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्यूमेंट को शेयर किया है, जिसे जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. पुलिस का दावा है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा समेत किसान आंदोलन का पूरा घटनाक्रम ट्विटर पर साझा किए गए टूलकिट में बताई गई कथित योजना से मिलता-जुलता है.
टूलकिट मामले में आरोपी बनाए गए महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता शांतनु मुलुक के पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कर्मी होने का दावा करने वाले दो लोगों ने ‘बिना किसी तलाशी वारंट’ के बीड में 12 फरवरी को उनके घर से कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क और अन्य सामग्री जब्त कीं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की वकील निकिता जैकब को राहत देते हुए दिल्ली की संबंधित अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. यह मामला किसान आंदोलन के संबंध में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए टूलकिट से जुड़ा है.
किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट के मामले में मुंबई की वकील निकिता जैकब और एक अन्य व्यक्ति शांतनु के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया है. जैकब ने इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और अग्रिम ज़मानत की मांग की है.