छह राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फ़ैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए दावा किया था कि अदालत छात्रों की सुरक्षा और जीने के अधिकार की रक्षा में विफल रही है और उसने कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली परेशानियों को नज़रअंदाज़ किया है.
कोरोना वायरस की वजह से नीट और जेईई स्थगित करने से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ख़ारिज कर चुका है. इस बीच, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए कहा है कि छात्रों के करिअर का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए जा रहे हैं.
वीडियो: मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई) की परिक्षाएं सितंबर में तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी. इस मुद्दे पर जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रो. ई. हसनैन से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
जेईई की परीक्षा एक से छह सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है. विभिन्न राज्यों के 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि कोरोना के मद्देनज़र इन्हें रद्द किया जाना चाहिए. अदालत ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि ऐसा करने से छात्रों का करिअर संकट में पड़ जाएगा.
नीट का परिणाम बीते पांच जून को घोषित किया गया था. छह जून को तमिलनाडु की एम. मोनिशा और पांच जून को एस. रिधुश्री व एन. वैशिया ने परीक्षा में असफल रहने के बाद आत्महत्या कर ली थी.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की परीक्षा ऑनलाइन और साल में दो बार परीक्षा के फैसले को बदलकर पुराना तरीका अपनाने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने से ग्रामीण इलाके में रहने वाले छात्र-छात्राओं को नुकसान हो सकता है.
नीट परीक्षा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली दलित छात्रा अनीता ने 1 सितंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.
अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट दिए जाने की मांग की थी.
क़ानून मंत्रालय द्वारा संसद की परामर्श समिति को भेजे एक दस्तावेज में कहा गया है कि ज़्यादातर उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे.
मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीएसई द्वारा नीट परीक्षा 2017 के परिणामों की घोषणा करने पर रोक लगाई थी.