याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कोर्ट के फैसले में कई सारी गलतियां हैं, इसलिए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. बीते 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से संबंधित दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को ठुकरा दी थी.
सरकारी फाइलों में दर्ज है कि दिसंबर 2015 में जब समझौता वार्ता नाजुक मोड़ पर थी, उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया था.
सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख आर.माधवन ने कहा कि राफेल सौदे की शुरुआत में एचएएल राफेल विमान बनाने में सक्षम थी लेकिन मौजूदा सरकार 36 विमानों की डिलीवरी जल्द से जल्द चाहती थी, जो भारत में बनाना संभव नहीं था.
वीडियो: हम भी भारत की 60वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी राफेल सौदे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिकाएं ख़ारिज होने पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण और द वायर के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु से चर्चा कर रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राफेल विमान सौदे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक संशोधित रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है. हालांकि कैग और संसद के अधिकारियों ने बताया कि संविधान में ऐसी किसी रिपोर्ट का प्रावधान नहीं है.
राफेल मामले की सुनवाई के दौरान कैग रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य देने के आरोप में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिस कैग रिपोर्ट का ज़िक्र है, उसके बारे में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट न ही सार्वजनिक की गई है न ही संसदीय समिति को सौंपी गई है.
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा फ्रांस से हुए 36 राफेल विमान के सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच की याचिका भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं, लेकिन इसको लेकर छिड़ा विवाद अभी थमता नज़र नहीं आता.
राफेल मामले में दिए गए फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैग के साथ राफेल की क़ीमत का ब्यौरा साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने ग़ौर किया. हालांकि पीएसी के सदस्यों का कहना है कि उनके पास न ऐसी कोई रिपोर्ट आई, न ही उन्होंने इसे जांचा है.
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बताई गई कैग रिपोर्ट के बारे में संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अदालत को ग़लत जानकारी दी गई, जिसके आधार पर यह फ़ैसला आया है.
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिस कैग रिपोर्ट का ज़िक्र है, उसके बारे में याचिकाकर्ताओं और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट न ही सार्वजनिक की गई है न ही संसदीय समिति को सौंपी गई है.