बलात्कार के बाद नाबालिग बहनों की हत्या कर शव पेड़ से लटकाए गए: असम पुलिस

असम के कोकराझार ज़िले के अभयाकुटी गांव में 14 और 16 साल की दो नाबालिग बहनों के शव बीते 11 जून को पेड़ से लटके मिले थे. कोकराझार एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाक़ी है, पर मामले में गिरफ़्तार किए गए सात लोगों ने बलात्कार और हत्या की बात स्वीकार की है.

असमः पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग बहनों के शव, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

असम के कोकराझार ज़िले के अभयाकुटी गांव की घटना. 14 और 16 साल की दो नाबालिग बहनों के शव बीते 11 जून को पेड़ से लटके मिले थे. पीड़ित परिवार का आरोप है कि बलात्कार के बाद लड़कियों की हत्या की गई है. वहीं, पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है.

उत्तर प्रदेश: अदालत ने दस साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को मौत की सज़ा दी

मामला फ़िरोज़ाबाद ज़िले के जसराना थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिसंबर में गांव के एक युवक ने रिश्ते में भतीजी लगने वाली दस वर्षीय बच्ची से बलात्कार किया था. पॉक्सो के तहत गठित विशेष अदालत ने साढ़े तीन महीने के अंदर आरोपी को दोषी करार दिया और मौत की सज़ा सुनाई.

बिहार: कानून-व्यवस्था के सवाल पर पत्रकारों से बोले नीतीश कुमार- पुलिस को हतोत्साहित न करें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे जब उनसे बीते दिनों पटना में निजी विमान सेवा इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या और राज्य में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल पूछे गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने तल्ख़ होते हुए कहा कि ऐसी बातों से पुलिस हतोत्साहित होगी.

बिहारः मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी आंख फोड़ दी

बिहार के मधुबनी ज़िले के हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को हुई घटना. मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहचान उजागर होने के डर से किसी नुकीली चीज़ से लड़की की दोनों आंखें क्षतिग्रस्त कर दीं.

महिला सुरक्षा पर केंद्र का राज्यों को परामर्श: बलात्कार के मामले में दो महीने में पूरी हो जांच

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी यह परामर्श हाथरस में एक ​दलित युवती के कथित गैंगरेप और मौत मामले में राष्ट्रव्यापी रोष के बाद आई है. परामर्श में कहा गया है​​ कि बलात्कार के मामलों में मौत के समय दिए गए बयान को केवल इसलिए ख़ारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं किया गया.