निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों में से तीन ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपनी ‘गैरकानूनी फांसी की सजा’ रोकने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ‘दोषपूर्ण’ जांच के जरिये उन्हें दोषी करार दिया गया और उन्हें प्रयोग का माध्यम बनाया गया है.
कुलदीप सिंह सेंगर ने अदालत में जिरह के दौरान कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाना चाहिए.
हॉलीवुड फिल्मकार हार्वी वाइनस्टीन को थर्ड डिग्री रेप और फर्स्ट डिग्री आपराधिक यौन शोषण के मामले में दोषी पाया गया. उन पर 100 से अधिक महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.
फैसला सुनाते हुए नई दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर का पीड़िता के पिता की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन पीड़िता के पिता को बर्बरातपूर्वक मारा गया. ये ट्रायल चुनौतीपूर्ण था. कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद को बचाने के लिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सीबीआई ने चुनौतीपूर्ण माहौल में अच्छा काम किया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चार दोषियों में एक विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसमें मनोवैज्ञानिक परेशानी के कोई लक्षण नहीं हैं और वह बीमारी का बहाना बना रहा है.
इससे पहले 17 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने दोषियों के लिए डेथ वॉरंट जारी करते हुए एक फरवरी को फांसी मुकर्रर की थी, लेकिन 31 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने ख़ुद ही इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि अब तक सभी दोषियों ने अपने क़ानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया है.
मामला फिरोज़ाबाद ज़िले का है. अगस्त 2019 में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था. परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए धमकियां दे रहा था, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
केंद्र ने चारों दोषियों को फांसी दिए जाने पर रोक के ख़िलाफ़ उसकी याचिका ख़ारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी है. वहीं, एक दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका ख़ारिज करने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ़्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को तीन फरवरी को ज़मानत मिली है.
निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के कुछ दोषियों के कानून विकल्प बचे होने के कारण निचली अदालत ने दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी. केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
साल 2012 में 16 दिसंबर की रात राजधानी दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से एक चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की थी. 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई थी.
राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर सोच-समझ कर फैसला न करने के निर्भया गैंगरेप-हत्या मामले के दोषी मुकेश के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दया याचिका का शीघ्र निपटारा किए जाने का यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति ने सोच-समझकर फैसला नहीं किया.
निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सज़ा पाने वाले चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने ख़ुद के नाबालिग होने का दावा ठुकराने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के ख़िलाफ़ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.
साल 2013 में दिल्ली के गांधी नगर इलाके में दो लोगों ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार किया था. अदालत ने कहा कि इस घटना ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर डाला. पांच साल की बच्ची को काफी अनैतिकता और अति क्रूरता का सामना करना पड़ा.
उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला. साल 2018 में 15 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. बीते नौ जनवरी को इनमें से तीन ने तीन अन्य के साथ मिलकर लड़की के परिवार पर लाठी और तेज़ धार हथियार से हमला किया था.