यह घटना चेन्नई के पास विल्लुपुरम की है, जहां शौच जा रहे एक युवक को भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं और चार पुरूषों सहित सात लोगों को गिरफ़्तार किया है.
धार ज़िले के मनावर क्षेत्र में मज़दूरों से अपनी रकम वापस लेने आए इंदौर के सात किसानों पर भीड़ ने पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले का मुख्य आरोपी स्थानीय भाजपा नेता को बताया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि अब तक इस तरह की अफवाहों के कारण 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे लोगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
पटना के रूपसपुर का मामला, जहां एक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को बच्चा चुराने के संदेह में भीड़ ने पीटा. मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हुए भीड़ के हमले में दस पुलिसकर्मी घायल.
लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए पिछले साल मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, अब इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोपों पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा, लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर उन्हें कानून के कोप का सामना करना पड़ेगा.
बेगूसराय के छौड़ाही की घटना. लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी सस्पेंड.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह का वक़्त दिया है.
घटना बरेली ज़िले के भोलापुर डिंडोलिया गांव की है. युवक दुबई में दर्जी का काम करता था और छुट्टियां मनाने अपने घर लौटा था. मामले में चार आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
पिछले एक साल में नौ राज्यों में करीब 40 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जा चुकी है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का निर्देश दिया था.
गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का कहना है कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखना और जान माल की रक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. मॉब लिंचिंग के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कोई आंकड़े नहीं रखता है.
कथित गोरक्षकों और भीड़ द्वारा हो रही हिंसा के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डर और अराजकता के माहौल से निपटना सरकार की ज़िम्मेदारी. नागरिक अपने आप में क़ानून नहीं बन सकते.