संविधान और संवैधानिक सोच सिर्फ़ कागज़ पर लिखे लफ्ज़ नहीं हैं. यह सोच हमें जीनी है, आगे बढ़ानी है. ठीक वैसे ही जैसे मथुरा की अदालत ने बुधवार को अपने फ़ैसले में किया.
मथुरा की एक अदालत में लोगों के एक समूह की ओर से दाखिल याचिका में कृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी. अदालत ने बुधवार को इसे ख़ारिज कर दिया.
उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासक औरंगजेब के आदेश पर हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया था. याचिका में मस्जिद की पूरी ज़मीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने का अनुरोध अदालत से किया गया है.