बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में 31 मई, 2018 को एक बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था. कुछ बच्चियों के गर्भवती होने की भी पुष्टि हुई थी.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव का बचाव किए जाने पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि पिछले 20 सालों में मैंने अवमानना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया और किसी को भी सज़ा नहीं दी. लेकिन यह तो हद है.
शीर्ष अदालत की फटकार के बाद सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने की सोच भी नहीं सकता.
बिहार बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच करने वाली टीम का तबादला नहीं होना चाहिए. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम अवमानना को बहुत ही गंभीरता से लेने जा रहे हैं. आपने देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है. भगवान आपको बचाए.
सुप्रीम कोर्ट ने मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह मामले की सुनवाई पटना से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सरकार से कहा, 'हमें यह जानने का अधिकार है कि आप सरकार कैसे चला रहे हैं.'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीते हफ्ते बिहार पुलिस ने मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित घर के बाहर संपत्ति जब्त करने का नोटिस लगाया था, जिसके बाद मंजू वर्मा ने मंगलवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण किया.
पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ़्तार न किए जाने पर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा कि एक पूर्व मंत्री फ़रार है और किसी को कुछ पता ही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार की भागलपुर जेल से पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल भेजने का निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुए देरी पर बिहार सरकार और सीबीआई से सफाई मांगी है. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मंजू वर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.