यूपी पुलिस ने पिछले अक्टूबर में हाथरस जाने के रास्ते में केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन समेत चार युवकों को गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद उन पर शांतिभंग और यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए थे. इसी हफ्ते मथुरा की स्थानीय अदालत ने इन सभी को शांतिभंग के आरोपों से मुक्त किया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल पांच अक्टूबर को हाथरस जाने के रास्ते में केरल के एक पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन समेत चार युवकों को गिरफ़्तार किया था. उन पर आरोप लगाया था कि हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनज़र सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे. यूपी सरकार ने दावा किया था कि कप्पन पत्रकार नहीं, बल्कि अतिवादी संगठन पीएफआई के सदस्य हैं.
मामला सहारनपुर ज़िले के चिलकाना थाना क्षेत्र का है. परिजनों का आरोप है कि रविवार की रात गांव के ही दो युवकों ने उनके घर में जबरन घुसकर किशोरी से बलात्कार किया और फिर उसे ज़हर दे दिया. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. मामले के एक आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यूएपीए के आरोपों के तहत गिरफ़्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक विचाराधीन क़ैदी को भी जीने का अधिकार है.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की पत्नी की ओर से लिखे गए पत्र में दावा किया गया है कि उन्हें मथुरा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जानवर की तरह खाट से बांधा गया है और न वे खाना खा पा रहे हैं और न ही पिछले चार दिनों से भी अधिक समय से टॉयलेट जा सके हैं. कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते समय गिरफ़्तार किया गया था.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल पांच अक्टूबर को हाथरस जाने के रास्ते में केरल के एक पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन समेत चार युवकों को गिरफ़्तार किया था. यूपी सरकार ने कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में दावा किया है कि सिद्दीक़ कप्पन पत्रकार नहीं, बल्कि अतिवादी संगठन पीएफआई के सदस्य हैं.
उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले के थाना सरधना क्षेत्र का मामला है. बीते एक अप्रैल को दसवीं में पढ़ने वाली छात्रा को गांव के ही चार युवकों ने अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया था. परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने बलात्कार के बाद ज़हर पिलाया था. वहीं, पुलिस कह रही है उसके पास से सुसाइड नोट मिला है इसलिए आत्महत्या है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि बीते एक साल में राजस्थान में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के कथित रूप से 80 हज़ार मामले दर्ज किए हैं. इनमें से 12 हज़ार से अधिक मामले बलात्कार से संबंधित हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के भाई की अर्ज़ी पर चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सुनवाई की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या पीड़िता के परिजनों व गवाहों के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और अदालती अवमानना की कार्यवाही भी चलाई जाएगी.
उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले के सजेती इलाके में बीते आठ मार्च को एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 वर्षीय लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. 10 मार्च को पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक की चपेट में आकर पिता की मौत हो गई थी. मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.
कानपुर के सजेती इलाके में एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 वर्षीय लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. इसके बाद दस मार्च को पीड़िता के पिता की कथित ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की बात कही है.
मामला कानपुर के सजेती का है, जहां एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 साल की छात्रा के सामूहिक बलात्कार का आरोप है. मंगलवार देर रात एक अस्पताल के बाहर छात्रा के पिता को एक ट्रक दुर्घटना में मौत के बाद परिवार ने हत्या की बात कहते हुए आरोपियों के परिवार पर धमकाने के आरोप लगाए हैं.
साल 1999 में ओडिशा की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. उनका आरोप था कि छेड़छाड़ मामले में तत्कालीन एडवोकेट जनरल के ख़िलाफ़ दर्ज कराया गया केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया था. उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक पर एडवोकेट जनरल को बचाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था.
मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले का मामला. ज़िले के भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सामूहिक बलात्कार मामले में विजय त्रिपाठी का नाम आने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से जैतपुर मंडल अध्यक्ष पद से निष्कासित करने के साथ पार्टी से उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई है.
अक्टूबर 2020 में हाथरस में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद वहां जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को ज़मानत देते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें परिजनों और डॉक्टरों के अलावा किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी है. पीठ ने यह भी कहा इस दौरान वे सोशल मीडिया समेत मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देंगे.