दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश, क़ानूनी प्रावधानों और विधि आयोग की सिफ़ारिशों के बाद भी ज़मानत पा चुके क़ैदी जेल में हैं, यह दुखद है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, अगर आप रास्ते पर अवैध अतिक्रमण से प्रार्थना करते हैं तो क्या यह ईश्वर तक पहुंचेगी. कहा- मंदिर समेत ज़िम्मेदार सभी व्यक्तियों से निपटा जाएगा.