पिछले साल अगस्त में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत जन्म-मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से लेकर मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है.