महाराष्ट्र सरकार का नया नियम 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए सभी नागरिकों पर लागू होगा. आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज़, संपत्ति के कागज़ात, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जैसे सभी सरकारी दस्तावेज़ों में नए प्रारूप के अनुसार अपना नाम रजिस्टर करना होगा.
ठाणे के आदिवासी इलाकों के लोगों ने अदालत के समक्ष शिकायत की थी कि प्रशासन ने उन्हें खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके आधार कार्ड आरसीएमएस पोर्टल से जुड़े हुए नहीं हैं. कोर्ट ने एनएफएसए के तहत राशन कार्ड की वैधता बताते हुए कहा कि आधार को अनिवार्य रूप से लागू करना आठ फरवरी 2017 को जारी केंद्र की अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है.