पांच जजों की पीठ द्वारा 3:2 से यह प्रस्ताव भी ख़ारिज कर दिया गया कि समलैंगिक जोड़े बच्चों को गोद ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां और बच्चे के मृत जैविक पिता के माता-पिता के बीच बच्चे के सरनेम से जुड़े एक मामले को सुनते हुए कहा कि नैसर्गिक अभिभावक होने के चलते मां अपने बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार रखती हैं.