सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हादिया ने कहा कि संविधान हर किसी को अपना धर्म चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन मेरे साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस्लाम को अपनाया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह शादी वैध है, हाईकोर्ट को इसे रद्द नहीं करना चाहिए था. साथ ही एनआईए हादिया के पति से जुड़े आरोपों की जांच जारी रख सकती है.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस बात की जांच नहीं कर सकती कि 24 साल की हादिया की शफीन से शादी वैध है या नहीं.
हादिया ने कहा, मैंने कॉलेज प्रशासन से अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी है, आशा करती हूं कि वह इजाज़त देगा.
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज के डीन को हादिया का संरक्षक नियुक्त किया है और उन्हें किसी परेशानी की स्थिति में न्यायालय आने की छूट प्रदान की है.
हादिया मामले में कोर्ट ने हादिया को पेश करने का आदेश देते हुए पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है कि किसी अपराधी के साथ बालिग लड़की प्यार या शादी नहीं कर सकती.
नौ अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई. धर्म परिवर्तन के बाद केरल की हादिया के निक़ाह को केरल हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है.