वीडियो: हिट एंड रन मामलों में एक नए दंड प्रावधान के ख़िलाफ़ ट्रक ड्राइवरों के राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बीते 2 जनवरी को ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया था कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ऐसे मामलों में कड़े प्रावधानों को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.
हिट एंड रन मामलों में एक नए दंड प्रावधान के ख़िलाफ़ ट्रक ड्राइवरों के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे मामलों में कड़े प्रावधानों को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.
हड़ताल में शामिल संगठन ट्रांसपोर्ट कारोबार पर कोविड-19 की मार का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि डीज़ल पर वैट घटाया जाए और इस वित्त वर्ष की दो तिमाहियों रोड टैक्स और जीएसटी में छूट दी जाए. साथ ही राज्य सरकार द्वारा ट्रक चालकों का कोविड-19 का बीमा कराया जाए.
सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी, ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो और समय कम लगे.