कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में अनियमितताओं के लिए 53 प्राथमिक शिक्षकों को सेवा से बर्ख़ास्त करने का आदेश दिया है. वे उन 269 लोगों में शामिल हैं, जिनकी सेवा अदालत ने पहले के अपने एक आदेश में समाप्त कर दी थी.