परेश रावल ने कहा, 'अगर उन्हें सेना की जीप से बांधा जाता तो पथराव करने वाला कोई भी व्यक्ति उन पर हमला नहीं करता क्योंकि वह उनकी विचारधारा का समर्थन करती हैं.'
शशि थरूर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी और उनके समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी से जवाब मांगा.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर से जुड़ी ख़बर के प्रसारण के दौरान मानहानि करने वाली टिप्पणियां की गईं. दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा.
परेश रावल और उनके समर्थकों का कहना था कि उनका गुस्सा अरुंधति रॉय की कश्मीर पर की गई हालिया टिप्पणी पर था. पर असलियत ये है कि अरुंधति ने ये टिप्पणी कभी की ही नहीं थी.
कॉपीराइट उल्लंघन मामला: कंपनी ने कहा कि रिपब्लिक टीवी द्वारा किए गए दो खुलासों में इस्तेमाल सामग्री उस समय हासिल की गई थी जब गोस्वामी टाइम्स नाउ में काम करते थे.