फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के एक कर्मचारी की बेटी ने उनकी मृत्यु के 14 साल बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का आवेदन दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटते हुए कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के इतने साल बाद वे अनुकंपा नियुक्ति की हक़दार नहीं हैं.
वीडियो: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता की बात कहता है. इसके मुताबिक धर्म, जाति, लिंग आदि के नाम पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति में भेदभाव नहीं किया जा सकता. यदि सरकार को ये लगता है कि कुछ जाति या समुदाय के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उनके लिए आरक्षण किया जा सकता है.