वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की आरोपमुक्ति की अपील बॉम्बे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दख़ल देने से इनकार कर दिया है.
2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने इस आधार पर आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया था कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करने वाले संगठन ‘अभिनव भारत’ की बैठकों में हिस्सा लिया, जिसमें मालेगांव धमाके की साज़िश रची गई थी.