कर्नाटक हाईकोर्ट ने सैन्य नर्सिंग नौकरियों में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत कोटा रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ब्रिटिश कालीन भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें ‘नर्सिंग अधिकारियों’ के कैडर में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अध्यादेश के तहत पिछले कुछ दशकों में की गईं नियुक्तियां उसके इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी.