सरकार ने कहा कि ज़ब्त किए गए खिलौनों में स्थानीय स्तर पर निर्मित के साथ आयातित खिलौने भी हैं. कुछ खिलौनों में अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निशान नहीं था तो कुछ की लाइसेंस संख्या फ़र्ज़ी थी. इसके अलावा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को खिलौनों में गुणवत्ता नियंत्रण के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.
दिल्ली के एक एनजीओ की 'रैप्ड इन सीक्रेसी' नाम की यह रिपोर्ट भारतीय बाजार में व्यापक तौर पर बिकने वाले दस तरह के सैनिटरी पैड पर किए गए टेस्ट पर आधारित है.
सोने के हॉलमार्किंग नियम 15 जनवरी 2021 से लागू होंगे. इसका उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये से लेकर माल के मूल्य के पांच गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा एक साल की क़ैद भी हो सकती है.
भारतीय कंपनियां पहले बुलेटप्रूफ जैकेटों के निर्माण के लिए कच्चा माल अमेरिका और यूरोप से मंगाया करती थीं. नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा कि वे चीनी माल के ख़िलाफ़ तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब गुणवत्ता का कोई प्रश्न हो पर इस तरह की कोई बात नहीं आई है.