सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को गंभीर अपराध माना, राज्यों से स्वत: संज्ञान लेकर केस दर्ज करने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में राज्यों की निष्क्रियता को लेकर दायर याचिकाओं को सुनते हुए चेतावनी दी कि राज्य सरकारों की कार्रवाई वक्ता के धर्म की परवाह किए बिना होनी चाहिए. कार्रवाई में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना ​​के रूप में देखा जाएगा.