दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश, क़ानूनी प्रावधानों और विधि आयोग की सिफ़ारिशों के बाद भी ज़मानत पा चुके क़ैदी जेल में हैं, यह दुखद है.
पचास रुपये के नये नोटों में नेत्रहीन लोगों के लिए किसी प्रकार का पहचान चिह्न नहीं है जिससे कि वे इसे पहचान सकें.